यूपी राशन कार्ड

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेजों में से एक 'यूपी राशन कार्ड' है। ये कार्ड उन परिवारों को प्रदान किए जाते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सब्सिडी पर अनाज खरीदने के लिए पात्र हैं।

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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सूची 2022 कैसे देखें

आप इन चरणों का पालन कर उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की सूची देख सकते हैं:

  1. चरण 1: एफएससी (FSC) यूपी सरकार की आधिकारिक साइट पर जाएँ खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. चरण 2: NFSA पात्रता की जांच करेंसाइट के होमपेज पर जाकर "NFSA की पात्रता सूची" पर क्लिक करें, जिसे आप पेज के दाईं ओर देखेंगे। लिंक खुलने के बाद आपको उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची दिखेगी।
  3. चरण 3: अपना जिला खोजेंअपने पसंदीदा जिले पर क्लिक करें। फिर अपने क्षेत्र का चयन करें। (शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सूची है।) फिर अपने राशन वितरक/दुकानदार का चयन करें।
  4. चरण 4: वितरक की सूची खोजेंवितरक पर क्लिक करने पर, आपको उस चयनित वितरक के तहत मौजूद सभी राशन कार्डधारकों की सूची दिखेगी।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की पात्रता

यूपी राशन कार्ड के प्रकार

पात्रता संबंधी आवश्यकताएँ

बीपीएल (BPL) कार्ड(गरीबी रेखा से नीचे)

ये कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी सालाना आय 10,000 रुपए से कम है।

एपीएल (APL) कार्ड(गरीबी रेखा से ऊपर)

एपीएल (APL) कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं और जिनकी सालाना आय 10,000 रुपए से अधिक है।

एएवाई (AAY) कार्ड।(अंत्योदय अन्न योजना)

एएवाई (AAY) राशन कार्ड उन व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जिनके पास आय का नियमित जरिया नहीं है और जो अत्यंत गरीब हैं।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1. आधार कार्ड
  2. मोबाइल नंबर
  3. आपके घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  4. पैन कार्ड
  5. पिछले बिजली के बिल
  6. आपकी आय का प्रमाणपत्र
  7. जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र
  8. बैंक पासबुक और आपकी पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।
  9. आपके गैस कनेक्शन का विवरण

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

आप अपने राशन कार्ड आवेदन को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। आप संबंधित प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

  1. एफसीएस (FCS), यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://fcs.up.gov.in पर जाएँ।
  2. होमपेज पर पहुंचने के बाद, "डाउनलोड फॉर्म" चुनें।
  3. ड्रॉपडाउन सूची से "आवेदन प्रपत्र" पर क्लिक करें। तब आपको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन प्रपत्र (एप्लीकेशन फॉर्म) का लिंक दिखेगा।
  4. अपने आवेदन प्रपत्र का लिंक चुनें। अब आवेदन प्रपत्र दिखाई देगा।
  5. आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड करें।
  6. अपना प्रपत्र प्रिंट करें और सभी विवरण भरें।
  7. क्षेत्रीय सीएससी (CSC) केंद्र या तहसील केंद्र पर आवेदन (एप्लीकेशन) जमा करें।
  8. (यदि किसी भी आवेदन प्रपत्र में गलत या अधूरी जानकारी होगी तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा)

FAQs

  • राशन कार्ड में सदस्य कैसे जोड़े जा सकते हैं?

    अपने राज्य सरकार के आधिकारिक 'खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग' की वेबसाइट पर जाएँ। 'राशन कार्ड' सेक्शन में 'नए सदस्यों को जोड़ना' लिंक चुनें। जब आप सभी विवरण भर कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, तो दस्तावेजों और सूचनाओं का सत्यापन पूरा होने के बाद नया सदस्य जोड़ दिया जाएगा।

  • मुझे नया राशन कार्ड प्राप्त होने में कितना समय लगेगा?

    आपके द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए आवेदन प्रपत्र जमा करने के बाद, आपके सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के समय में आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

  • क्या राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क है?

    नहीं, राशन कार्ड के लिए आवेदन करने पर कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। हालाँकि, कार्ड लेने पर आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे।

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