उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेजों में से एक 'यूपी राशन कार्ड' है। ये कार्ड उन परिवारों को प्रदान किए जाते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सब्सिडी पर अनाज खरीदने के लिए पात्र हैं।
आप इन चरणों का पालन कर उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की सूची देख सकते हैं:
यूपी राशन कार्ड के प्रकार | पात्रता संबंधी आवश्यकताएँ |
बीपीएल (BPL) कार्ड(गरीबी रेखा से नीचे) | ये कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी सालाना आय 10,000 रुपए से कम है। |
एपीएल (APL) कार्ड(गरीबी रेखा से ऊपर) | एपीएल (APL) कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं और जिनकी सालाना आय 10,000 रुपए से अधिक है। |
एएवाई (AAY) कार्ड।(अंत्योदय अन्न योजना) | एएवाई (AAY) राशन कार्ड उन व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जिनके पास आय का नियमित जरिया नहीं है और जो अत्यंत गरीब हैं। |
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
आप अपने राशन कार्ड आवेदन को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। आप संबंधित प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
अपने राज्य सरकार के आधिकारिक 'खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग' की वेबसाइट पर जाएँ। 'राशन कार्ड' सेक्शन में 'नए सदस्यों को जोड़ना' लिंक चुनें। जब आप सभी विवरण भर कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, तो दस्तावेजों और सूचनाओं का सत्यापन पूरा होने के बाद नया सदस्य जोड़ दिया जाएगा।
आपके द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए आवेदन प्रपत्र जमा करने के बाद, आपके सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 15 दिनों के समय में आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
नहीं, राशन कार्ड के लिए आवेदन करने पर कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। हालाँकि, कार्ड लेने पर आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे।
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